दिल्ली के प्रदूषण ने बढ़ाई सबकी चिंता! इस राज्य में टैक्स फ्री हुई EV, जानें कब तक मिलेगा लाभ?

इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में अब 100 फीसदी छूट मिलेगी. इस छूट का लाभ वो लोग उठा पाएंगे जो तेलंगाना में नए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं या उसे रजिस्टर कराते हैं.

Telangana Announces 100 Percent Exemption on EV Tax:

पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के चलते लोग अब इलेक्ट्रिक कारों की ओर रुख करने लगे हैं. ऐसे में अब देश और राज्य की सरकारें भी इन व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि दे रही हैं. इसी के मद्देनजर अब तेलंगाना सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को लेकर बड़ी घोषणा की है. दरअसल, तेलंगाना सरकार ने रविवार (17 नवंबर) को घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में अगर आप इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा.किन लोगों को मिलेगा फायदा?

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में अब 100 फीसदी छूट मिलेगी. इस छूट का लाभ वो लोग उठा पाएंगे जो तेलंगाना में नए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हैं या उसे रजिस्टर कराते हैं. कितने टाइम तक मिलने वाला है यह लाभ? इसके साथ ही तेलंगाना सरकार ने यह भी घोषणा की है कि यह लाभ 31 दिसंबर 2026 तक दो साल की शुरुआती अवधि के लिए उपलब्ध रहेंगे. आज यानी 18 नवंबर को नई ईवी पॉलिसी की घोषणा हो गई है.

तेलंगाना सरकार में परिवहन मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बताया कि यह हैदराबाद को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बड़ा कदम है. सरकार की इस स्कीम में इलेक्ट्रिक दो पहिया, चार पहिया, कमर्शियल पैसेंजर वाहन, थ्री-सीटर ऑटो रिक्शा, गुड्स कैरियर, ई-ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं.

रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में मिलेगी छूटयह फैसला दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए लिया गया है. तेलंगाना सरकार को डर है कि कहीं हैदराबाद में दिल्ली जैसा न हाल हो जाए. यह नई ईवी पॉलिसी दो साल तक लागू रहेगी और इसमें रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स की छूट एक अहम हिस्सा है.

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